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मोहाली मेयर के चुनाव पर हाईकोर्ट का अहम फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 24 Aug 2015 10:25 PM IST
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भारी हंगामे के बाद स्थगित मोहाली मेयर का चुनाव अब कैमरों की निगरानी में होगा। मेयर चुनाव के लिए वीडियोग्राफी के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
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नगर निगम कार्यालय के इर्द-गिर्द आधा किलोमीटर में किसी उत्पात को रोकने के लिए धारा-144 लागू रहेगी। मेयर चुनाव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा।
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पार्षद कुलजीत सिंह बेदी ने मेयर चुनाव में गड़बड़ी और हंगामे की आशंका को लेकर चुनाव से पहले ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ऑब्जर्वर नियुक्त करने, चंडीगढ़ पुलिस तैनात करने और वीडियोग्राफी कराने की मांग की थी।
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इस पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त मोहाली को शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा था कि मेयर चुनाव के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
पंजाब सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया कि चुनाव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराए जाएंगे और पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस जवाब के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।