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गौ-तस्करी रोकने के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फरमान

Fri, 16 Oct 2015 05:34 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 16 Oct 2015 05:34 PM IST
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important decree of High Court on prohibition of cow trafficking

हरियाणा में गोतस्करी की रोकथाम की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल की डिवीजन बेंच ने हरियाणा के अलावा पंजाब और चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को ठोस मैकेनिज्म के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया है। कहा है कि केवल दुधारू मवेशियों का ही आदान-प्रदान किया जाए। मवेशियों को दूसरे राज्यों में भेजते वक्त इनका रिकार्ड भी रखा जाए।

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बेंच ने कहा है कि हालांकि पंजाब और चंडीगढ़ में गोतस्करी की समस्या इतनी अधिक नहीं है, लेकिन हरियाणा में पशु चिकित्सक पशु दूसरे राज्यों में भेजने का परमिट जारी करते हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या इन परमिट की तस्दीक कोई बड़ा अधिकारी भी करता है या नहीं।
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या फिर पशुओं को दूसरे राज्यों में भेजने का सरकारी रिकार्ड रखा जाता है या नहीं? यह भी कहा है कि पशु भेजते वक्त उनकी पहचान भी सुनिश्चित होनी जरूरी है, ताकि यह तय हो कि दूसरे राज्यों में जाकर इन मवेशियों की हत्या न हो सके। दुधारू पशुओं का ही आदान-प्रदान सुनिश्चित हो।
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दोनों राज्यों और यूटी के प्रयासों की जानकारी तलब

important decree of High Court on prohibition of cow trafficking

बेंच ने केस की अगली सुनवाई 11 नवंबर तय करते हुए गोतस्वकरी रोकने के मामले में दोनों राज्यों और यूटी की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी तलब की है। उधर, याचिकाकर्ता रेणुका चोपड़ा ने सुझाव दिया है कि पशु भेजते वक्त उनकी रंगीन तस्वीरें ली जानी चाहिए। या फिर उन पर टैग लगाया जाए।

मामले की पिछली सुनवाई पर तमाम आरोपों को नकारते हुए राज्य सरकार ने जवाब दिया था कि गायों को यूपी भेजने का परमिट देकर किसी किस्म का उल्लंघन नहीं किया गया है। सरकार ने दावा किया था कि यूपी में गोहत्या पर रोक है।

हरियाणा सरकार ऐसे किसी राज्य में गाय भेजने का परमिट नहीं देती, जहां गोहत्या होती हो। कहा था कि गाय पंजाब और चंडीगढ़ से आती हैं, उनके हरियाणा से गुजरने के लिए परमिट जारी किया जाता है।

परमिट देते वक्त सुनिश्चित किया जाता है कि गाय ऐसे राज्यों में न जाएं जहां बूचड़खाने हों। मामले में पंजाब सरकार ने भी ऐसा ही जवाब पेश किया था।

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