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ऑड-ईवन नहीं, यहां जानें पंचकूला में कैसे खुलेंगी दुकान, जिला प्रशासन ने बनाया खास प्लान

Mon, 04 May 2020 10:30 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला ( हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला ( हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Mon, 04 May 2020 10:30 PM IST
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How will open shops in Panchkula, district administration maked the plan
पंचकूला। - फोटो : अमर उजाला

पंचकूला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य जगह एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की है। दुकान खोलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक निश्चित किया गया है। यह आदेश डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार जिले में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आटा चक्की, राशन, दूध, फल, सब्जी, केमिस्ट, करियाना मीट, अंडा, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, किताबें स्टेशनरी, खाद, पशु चारा, खेती में काम आने वाले औजार, कन्फेक्शनरी बेकरी की दुकानें रोज खुलेंगी।

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वहीं सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंखा, कूलर, एसी रिपेयर सर्विस, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी हार्डवेयर बिल्डिंग मैटीरियल, गाड़ी रिपेयर वर्कशॉप, पेंटिंग, साइकिल स्टोर, रिपेयर, हार्डवेयर पेंट, फर्नीचर, प्लाईवुड, टिंबर ग्लास, इनवर्टर, बैटरी, जेनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी रिपेयर, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन, स्टोव गैस रिपेयर आदि दुकानें खुलेंगी।
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वहीं मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को गिफ्ट शॉप, टॉय स्टोर, स्पोर्ट्स बैग, सूटकेस, ड्राई क्लीनर, ज्वेलरी, ऑप्टिकल चश्मा की दुकानें, कपड़े की दुकान, ग्लास हाउस, बेड फर्नीचर की दुकानें खुलेंगी।

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इन नियमों का पालन करना जरूरी

सभी दुकानदारों एवं वर्करों को फेस मास्क लगाने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानों के प्रवेश एवं निकासी द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, टच फ्री मैकेनिज्म के साथ हैंडवाश व सैनिटाइजर प्रयोग करना होगा। इसके अलावा, जिला में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, शादी समारोह स्थल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल एवं सभी धार्मिक स्थल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

सभी को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु एप 
मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस एवं सुरक्षा उद्देश्य से ही यात्रा की जा सकती है। बस, रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी प्राइवेट कर्मियों व जनता के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। शराब, तम्बाकू आदि की दुकानों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है तथा एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्तियों के दुकान पर खडे़ नहीं हो सकेंगे।

अंतिम संस्कार में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की आपराधिक धारा 51 से 60 के तहत दोषी होंगे।

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