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हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों के लिए खास तोहफा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 15 Oct 2015 11:04 AM IST
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अगर कोई हाउसिंग बोर्ड का अलॉटी है तो भी वह भविष्य में ओपन मार्केट से हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीद सकता है। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड में अलॉटियों को यह सुविधा नहीं थी।
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ऐसे में अब यह निर्णय होने से वह ओपन मार्केट से खरीदा मकान भी अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकेंगे। लेकिन यह अलॉटी भविष्य में आने वाली स्कीम के ड्रॉ के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
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हाउसिंग बोर्ड की बैठक में सदस्य प्रेम कौशिक ने भी मामला उठाया कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को प्रशासन के किसी विभाग का अतिरिक्त चार्ज नहीं मिलना चाहिए। अतिरिक्त चार्ज मिलने के बाद जब लोग हाउसिंग बोर्ड की समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं तो वह नहीं मिलते।
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बैठक में मुख्य वास्तुकार की ओर से मकानों में बालकानी और बरामदों में ग्रिल लगाने की मंजूरी पर लगाई गई आपत्ति पर भी चर्चा हुई। फिलहाल मामले को पेडिंग रखा गया है। लेकिन निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर बोर्ड का वास्तुकार प्रशासन के वास्तुकार विभाग से अलग से बात करेगा।
मालूम हो कि मुख्य वास्तुकार ने बोर्ड से ग्रिल लगाने की इजाजत नहीं दी है। क्योंकि इससे कवर एरिया बढ़ जाएगा। सदस्य तरसेम गर्ग का कहना है कि अलॉटी अब ओपन मार्केट में हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीद सकता है।
यह शर्त अब हटा दी गई है। बैठक में गैर पंजीकृत जनरल पावर अटार्नी के मामलों पर भी चर्चा हुई। इस समय शहर में लोगों के पास गैर पंजीकृत अटार्नी है जो उन्होंने मकान खरीदते समय अलॉटी से कराई है।