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पीटीयू के वीसी और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 16 Jan 2014 12:03 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 16 Jan 2014 12:03 PM IST
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Highcourt Notice to VC and Ragistrar of PTU
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (पीटीयू) के कुलपति और रजिस्ट्रार डॉ. हरमिंदर सिंह बैंस को नोटिस जारी किया है।
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जालंधर के एंटी करप्शन सोसायटी के अध्यक्ष जेके आनंद द्वारा दाखिल याचिका में डॉ. हरमिंदर सिंह को रजिस्ट्रार के पद से हटाने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

याचिका में कहा गया है कि डॉ. बैंस की रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर हुई है। उन्होंने संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (स्लाइट) से यहां डेपुटेशन पर तैनात किया गया है।
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याचिका में कहा गया है कि चूंकि सलाइट ने 22 फरवरी 2013 को एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है और पीटीयू के वीसी को पत्र लिखकर डॉ. बैंस रिलीव करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
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बावजूद इसके पीटीयू ने अभी तक उन्हें पद से रिलीव नहीं किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीटीयू के कुलपति अपनी सेवाओं का गलत उपयोग कर रहे हैं और इन शक्तियों के तहत अभी तक डॉ. बैंस अपनी सेवाओं में बने हुए हैं।

जस्टिस रितु बाहरी ने याची पक्ष को सुनने के बाद पीटीयू के कुलपति और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया।

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