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Highcourt: फरीदकोट के जज पर भ्रष्टाचार के आरोप, ईडी से जांच की मांग पर पंजाब सरकार से जवाब तलब
Tue, 21 Nov 2023 03:15 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 21 Nov 2023 03:15 PM IST
सार
सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उनकी शिकायत पर हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में जांच शुरू की थी। इसके बाद जांच का परिणाम क्या रहा इस बारे में याची को जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
फरीदकोट की अदालत के जज पर भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप लगाते हुए ईडी से जांच करवाने की मांग की गई है। अब इस याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, ईडी व आरोपी जज को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि प्रशासनिक स्तर पर की गई जांच का ब्योरा कोर्ट में पेश किया जाए।
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याचिका दाखिल करते हुए महावीर कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि वह फरीदकोट के उस जज का कजन है, जिस पर याची भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। याची को जब जज के आचरण के बारे में पता चला तो उसने जज से दूरी बना ली। इसके बाद याची को पता चला कि जज ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदी है। यह संपत्ति उसने अपने बेटे और सास के नाम पर खरीदी है।
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करीब दो दर्जन से अधिक संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा कर याची ने ईडी को 23 सितंबर 2022 को जज के खिलाफ शिकायत सौंपी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट से अपील की गई कि ईडी को इस मामले में जज के खिलाफ जांच का आदेश दिया जाए।
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद याचिका की एक कॉपी रजिस्ट्रार को सौंपने का आदेश दिया था। साथ ही ईडी को दी गई शिकायत की पोस्टल स्टैंप भी पेश करने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उनकी शिकायत पर हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में जांच शुरू की थी। इसके बाद जांच का परिणाम क्या रहा इस बारे में याची को जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अब याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से प्रशासनिक स्तर पर हुई जांच का ब्योरा तलब कर लिया है।