फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   highcourt decision on conductor promotion

कंडक्टरों की प्रमोशन पर हाईकोर्ट का आदेश, 3 महीने सूची फाइनल करने को कहा

Sun, 02 Apr 2017 01:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 02 Apr 2017 01:00 AM IST
विज्ञापन
highcourt decision on conductor promotion
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों की प्रमोशन मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर फाइनल वरिष्ठता सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रमोशन इस फाइनल मेरिट लिस्ट पर निर्भर होंगे। याचिका में कहा गया था कि हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों की प्रमोशन के लिए जो वरिष्ठता सूची तैयार की गई है, उसमें तमाम खामियां हैं।
विज्ञापन


 इनके चलते वरिष्ठता सूची और इसके आधार पर की गई प्रमोशनों दोनों को ही खारिज किया जाना चाहिए। जवाब में हरियाणा सरकार ने बताया था कि यह वरिष्ठता सूची टेंटेटिव है। हाईकोर्ट ने सूची के टेंटेटिव (अस्थायी) होने के चलते इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि याची इस सूची पर अपनी आपत्तियां दें। आपत्तियाें के आधार पर तीन माह के भीतर लिस्ट को फाइनल किया जाए। इस दौरान याची को यह छूट होगी कि यदि फाइनल लिस्ट में उसे कोई आपत्ति होती है तो वह फिर से हाईकोर्ट में दस्तक दे सकता है।
विज्ञापन


 इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर 2015 तक की प्रमोशन जो टेंटेटिव लिस्ट के आधार पर हुई हैं, वह अब फाइनल लिस्ट पर निर्भर करेंगी। यदि फाइनल लिस्ट टेंटेटिव लिस्ट से अलग होती है, तो ऐसे में प्रमोशन पर तलवार लटकना तय है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed