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गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट का फिर से झटका
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 16 Sep 2015 09:23 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरप्लस गेस्ट टीचरों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल ने याचिकाकर्ता और प्रदेश सरकार की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को याचिका खारिज कर दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट टीचरों को हटाने का आदेश दिया था। एक गेस्ट टीचर ने नौकरी से निकाले जाने के डर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि नियमित भर्ती नहीं हुई है और तब तक गेस्ट टीचरों को नौकरी में बनाए रखा जाना चाहिए। इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया था।
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प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में हाईकोर्ट में नियमित भर्ती का शेड्यूल पेश किया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि नियमित भर्ती तक गेस्ट टीचर नौकरी में बने रह सकेंगे। गेस्ट टीचरों पर सरकार ने अपने जवाब में एक अन्य तथ्य भी उजागर किया था कि 4073 गेस्ट टीचर सरप्लस हैं।
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हाईकोर्ट ने इन सरप्लस गेस्ट टीचरों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया था। आदेश के बाद इन्हें सरकार ने नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन इसके बाद सरप्लस गेस्ट टीचरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी।
यह भी कहा था कि सरकार के पास कई पद खाली पड़े हैं, ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें सरप्लस बताना गलत है, लिहाजा फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
सरकार ने इस मामले में कहा था कि तकनीकी तौर पर यह टीचर सरप्लस ही हैं, वैसे सरकार को अभी शिक्षकों की जरूरत है। इसी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।