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हरियाणा गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट का बड़ा तोहफा

Sat, 21 Nov 2015 02:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 21 Nov 2015 02:22 PM IST
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highcourt big order in haryana guest teachers case

हरियाणा में नौकरी से हटाए गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचरों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हाईकोर्ट 3581 सरप्लस गेस्ट टीचरों की वापसी करने के आदेश जारी किए हैं। उन्हें अस्थायी तौर पर शिक्षण कार्य सौंपने के लिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हरी झंडी दे दी है।

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जस्टिस एसके मित्तल की बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों से शपथ पत्र लें कि वह 31 मार्च के बाद नौकरी जारी रखने का दावा नहीं करेंगे। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए सरप्लस गेस्ट टीचरों से काम चलाने की मंजूरी मांगी थी।
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इस पर पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से अंडरटेकिंग मांगी थी। कहा था कि वह सरप्लस गेस्ट टीचर्स से सशर्त 31 मार्च तक के लिए करार करें। सरकार से 31 मार्च 2016 तक नियमित भर्ती मुकम्मल करने का आश्वासन भी हाईकोर्ट ने मांगा था।
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सरकार ने अब शपथ पत्र दाखिल किया है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत अस्थायी तौर पर शिक्षण कार्य के लिए 20 हजार रुपये मासिक मानदेय पर करार किया जाएगा। वह 31 मार्च के बाद किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

मामले में इंटरवीनर एडवोकेट जगबीर मलिक ने शुक्रवार को बेंच का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हिंदी के 54 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे और पांच हजार जेबीटी टीचर टीजीटी तरक्की का इंतजार कर रहे हैं।


जबकि आठ हजार टीजीटी टीचरों को पीजीटी की तरक्की नहीं दी जा रही। डिवीजन बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 31 मार्च तक तरक्की के सभी मामले भी निपटाए।

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