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Farmer Protest: डल्लेवाल की हिरासत पर हाईकोर्ट आज जारी करेगा आदेश, सरकार ने कहा... याची पक्ष ने विरोध किया

Thu, 27 Mar 2025 08:41 AM IST
नवीन दलाल अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 27 Mar 2025 08:41 AM IST
सार

राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि डल्लेवाल की चिकित्सा देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की है। याची के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि डल्लेवाल को उनके परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और पानी भी नहीं दिया जा रहा है।

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High Court will issue an order today on Dallewal's custody, Punjab government said... petitioner opposed
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल - फोटो : संवाद

विस्तार

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित अन्य किसान नेताओं को पंजाब सरकार की अवैध हिरासत में बताते हुए उन्हें छुड़ाने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने बुधवार को एक बार फिर से कहा कि डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं हैं। याची पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह हिरासत में हैं और उन्हें किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। हाईकोर्ट के आदेश के चलते केवल परिवार से मिलने दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वीरवार को इस मामले में फैसला सुना दिया जाएगा।

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किसान नेता गुरमुख सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि डल्लेवाल को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। यह हिरासत किसानों के आंदोलन को दबाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों में डर पैदा करने का प्रयास है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति सभा और संघ बनाने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में सरकार ने बताया कि डल्लेवाल ने अपनी इच्छा से पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती होने का विकल्प चुना था।
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राज्य सरकार के वकील ने अदालत में स्पष्ट किया कि डल्लेवाल ने स्वयं अस्पताल में भर्ती होने का निर्णय लिया था और वे जब चाहें अस्पताल छोड़ सकते हैं व जा सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि परिजन उनसे मिल सकते हैं, लेकिन यह सुरक्षा मानकों के तहत होगा।
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राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि डल्लेवाल की चिकित्सा देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की है। याची के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि डल्लेवाल को उनके परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और पानी भी नहीं दिया जा रहा है। सुनवाई के दौरान पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने एक स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वे उनके परिजनों से मिलने की व्यवस्था अस्पताल परिसर में करें।

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