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हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को निर्देश, नॉन नेट अध्यापकों को हटाइए

Wed, 10 Jan 2018 09:55 AM IST
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 10 Jan 2018 09:55 AM IST
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High court verdict on extension lecturers
court - फोटो : Demo Pics
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए हरियाणा सरकार को एक्सटेंशन लेक्चरारों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नेट क्वालिफाई आवेदकों की ही नियुुक्ति की जाए और नॉन नेट अध्यापकों की कॉलेजों से छुट्टी करनी होगी। जहां नेट क्वालिफाई आवेदक न मिलें, केवल वहीं पर नॉन नेट कार्य कर सकेंगे।
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मामले में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से नॉन नेट क्वालिफाई अध्यापकों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा रिलीव किए जाने को चुनौती दी थी। इसके साथ ही कुछ नेट पास  याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट एके सिंह गोयत के माध्यम से चुनौती दी। कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए पाया कि वरिष्ठता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और नेट क्वालिफाई व्यक्ति के स्थान पर नॉन नेट कार्यरत हैं। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं का केस के अनुसार निपटारा कर दिया, परंतु साथ ही पूरे प्रदेश को लेकर अहम आदेश जारी कर कहा कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिए नियुक्ति को लेकर व्यवस्था जरूरी है।
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ऐसे में हर कॉलेज अपने आधीन कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरार की वरिष्ठता सूची तैयार करे। साथ ही रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करें और जहां पर नॉन नेट क्वालिफाई हों उन्हें रिलीव किया जाए ताकि वहां पर नेट क्वालिफाई लोगों को रखा जा सके। कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट कर दिया कि नॉन नेट को सर्विस जारी रखने की अनुमति तभी दी जाए जब उनके स्थान पर कोई नेट क्वालिफाई आवेदक न हों। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे जब भी इस प्रकार नियुक्ति करनी हो तो उसी प्रक्रिया का पालन किया जाए जो हाईकोर्ट ने अब दी है। 
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