फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court takes stand on delay in elections of Municipal Corporations and Municipal Councils in Punjab

High Court: नगर निगमों और परिषदों के चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, पंजाब सरकार को लगाई फटकार

Mon, 23 Sep 2024 10:51 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Mon, 23 Sep 2024 10:51 PM IST
सार

पंजाब में नगर निगम और परिषदों के चुनाव में देरी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। वहीं चुनाव में देरी का कारण बताने का आदेश दिया है। 

विज्ञापन
High Court takes stand on delay in elections of Municipal Corporations and Municipal Councils in Punjab
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नगर निगमों और परिषदों के चुनाव में देरी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि कार्यकाल खत्म होने के बावजूद अब तक चुनाव क्यों नहीं करवाए गए। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर चुनाव में देरी का कारण और चुनाव कब करवाए जाएंगे बताने का आदेश दिया है। 14 अक्तूबर तक चुनाव का शेड्यूल नहीं पेश किया गया तो हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा।

विज्ञापन

इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीनों पहले हो चुका खत्म, कई का तो कार्यकाल खत्म हुए दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य रुके हैं। याचिका के अनुसार राज्य की अधिकतर म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए।

विज्ञापन

कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त, 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी जो 1 नवंबर 2023 को आयोजित करने थे, लेकिन आज तक चुनाव नहीं करवाए गए। याचिका के अनुसार उसने सरकार को यह चुनाव करवाने के लिए पांच जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन सरकार से उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला इसलिए अब उसे मजबूरी में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को चुनाव करवाने के निर्देश देने की मांग की है। उसके मुताबिक संविधान के अनुसार म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव उसकी अवधि खत्म होने से पहले करने जरूरी होते है पर सरकार ने अभी तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

एक अन्य याचिका में कोर्ट को यह भी बताया गया कि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगम के चुनाव भी सरकार ने नहीं कराए हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बताया कि नगर निगमों की वार्डबंदी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीमकोर्ट ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed