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Haryana News: 6600 कांस्टेबल की भर्ती पर 17 अगस्त तक जारी रहेगी हाईकोर्ट की रोक

Fri, 29 Jul 2022 09:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 29 Jul 2022 09:40 PM IST
सार

13 दिसंबर 2020 को 5500 पुरुष सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 8 लाख 39 हजार युवाओं ने आवेदन किया था। सिपाही पुरुष भर्ती का पेपर 7 अगस्त 2021 को लीक हो गया था। 30 अक्तूबर, एक और दो नवंबर 2021 को दोबारा लिखित परीक्षा हुई।

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High Court stay on recruitment of 6600 constables will continue till August 17
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा में पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा की हर शिफ्ट के टॉप 50 लोगों की सूची संबंधी जानकारी न सौंपने पर फटकार लगाई और महिला कांस्टेबल पद की 10 आवेदकों का सैंपल भी अब सौंपने का आदेश दिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। 
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याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया था कि वह बगैर नॉर्मलाइजेशन अपनाए हर शिफ्ट के 50 टॉप करने वालों की सूची देकर बताए कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाने के बाद क्या वह अंतिम सूची में जगह बना पाए हैं या नहीं। साथ ही हाईकोर्ट ने आयोग को महिला कांस्टेबल भर्ती की दस आवेदकों के परिणाम के सैंपल सौंपने का आदेश दिया था। शुक्रवार को आयोग मांगी गई जानकारी नहीं दे पाया, जिसके चलते हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

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सैंपलों की समीक्षा के बाद आएगा फैसला
हाईकोर्ट ने कहा कि पहले इन सैंपलों की समीक्षा होगी और इसके बाद आगे फैसला सुनाया जाएगा। इस दौरान याची पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब हमारे सामने यह सवाल है कि नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना उचित है या नहीं।

दोनों ही भर्ती विवादों में घिरी रहीं
13 दिसंबर 2020 को 5500 पुरुष सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 8 लाख 39 हजार युवाओं ने आवेदन किया था। सिपाही पुरुष भर्ती का पेपर 7 अगस्त 2021 को लीक हो गया था। 30 अक्तूबर, एक और दो नवंबर 2021 को दोबारा लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा में 3 लाख 89 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, कद के माप को लेकर भी काफी संख्या में युवा हाईकोर्ट पहुंचे थे।

यह है विवाद
इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को अपनाने को चुनौती दी गई थी। इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली की सलाह पर आयोग ने यह मेथड अपनाया है। इस पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया था कि यह मेथड तभी अपनाया जा सकता है जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक-आर्थिक के अंक व शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने है।

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