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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court stay on recruitment of 5994 ETT teachers in Punjab

Punjab: 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, विज्ञापन के बाद नियमों में किया गया था परिवर्तन

Sat, 24 Feb 2024 01:35 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 24 Feb 2024 01:35 AM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार के भर्ती आगे न बढ़ाने की अंडरटेकिंग वापस लेने के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल, विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती नियमों में बदलाव किया गया था। 

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High Court stay on recruitment of 5994 ETT teachers in Punjab
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में ईटीटी शिक्षकों के 5994 पदों पर की जा रही भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने 12 अक्तूबर 2023 को अंडरटेकिंग दी थी कि याचिका लंबित रहते भर्ती आगे नहीं बढ़ाएंगे लेकिन सरकार ने अब अर्जी दाखिल कर अंडरटेकिंग वापस ले ली। अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने अब इस भर्ती को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है।

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याचिका दाखिल करते हुए परविंदर सिंह व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्तूबर 2022 को ईटीटी के 5994 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में योग्यता मानकों को पूरा करने के चलते याचिकाकर्ताओं ने भी इसके लिए आवेदन किया था। 28 अक्तूबर 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विस नियम को अधिसूचित किया था। इसके तहत पंजाबी की अतिरिक्त परीक्षा को ग्रुप सी की सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। 
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अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई। इसके बाद एक दिसंबर 2022 को एक शुद्धि पत्र जारी किया जिसके तहत 12 अक्तूबर को ईटीटी के 5994 पद भरने के लिए जारी विज्ञापन पर भी इसे लागू कर दिया गया। याची ने कहा कि इस प्रकार अधिसूचना को किसी पूर्व में जारी भर्ती पर लागू करना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में इस शुद्धि पत्र को रद्द करने का आदेश दिया जाए और साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
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हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका में भर्ती को चुनौती देने का सबसे प्रमुख आधार विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तन है। इस संशोधन से कुछ लोग जो पहले पात्र थे वह बाद में अपात्र हो गए और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो योग्य होने के बावजूद आवेदन नहीं कर सके। फिलहाल यह भर्ती अंतिम दौर में है और चयनित आवेदकों की नियुक्ति होना अभी बाकी है।

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