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पंजाबः डीजीपी दिनकर गुप्ता को बड़ी राहत, पद से हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
Tue, 21 Jan 2020 09:54 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 21 Jan 2020 09:54 PM IST
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पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता।
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बीते शुक्रवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) द्वारा दिनकर गुप्ता को पंजाब के डीजीपी पद से हटाने के आदेश पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से डीजीपी गुप्ता के लिए राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट ने यह रोक के आदेश सभी प्रतिवादियों को 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी जारी किए हैं।
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याचिका में पंजाब सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि कैट के आदेश से डीजीपी पद रिक्त हो जाएगा। पंजाब सीमावर्ती राज्य है और इसकी पाकिस्तान से 553 किमी की सीमा लगती है। ऐसे में राज्य की पुलिस कैसे बिना मुखिया के काम कर पाएगी। बिना डीजीपी के राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। सरकार ने कहा कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उनके अनुरूप ही दिनकर गुप्ता की नियुक्ति की गई है। इस मामले में पेश किए गए तथ्यों और आधारों पर सही प्रकार से गौर करने में कैट नाकाम रहा है।
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सरकार ने बताया कि गत वर्ष सात फरवरी को यूपीएससी ने दिनकर गुप्ता को डीजीपी बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स के डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा तथा पीएसपीसीएल के डीजीपी सिद्घार्थ चट्टोपाध्याय ने कैट में चुनौती दी थी। मोहम्मद मुस्तफा ने कैट के सामने दलील दी थी कि वह दिनकर गुप्ता से सीनियर हैं और उनका रिकार्ड भी अच्छा है। ऐसे में वरिष्ठता को दरकिनार कर दिनकर गुप्ता को डीजीपी नहीं बनाया जा सकता।
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कैप्टन ने कहा- पंजाब में रेफरंडम 2020 बड़ा खतरा
कैट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उन्हें हटाकर नए सिरे से डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ अब पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था की दलील देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पंजाब सरकार ने यह भी दलील दी है कि पंजाब में फिलहाल रेफरंडम 2020 बड़ा खतरा बना हुआ है और ऐसे में बिना डीजीपी के पुलिस का मनोबल गिरेगा।