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Highcourt: फर्जी आर्मी मेजर बनकर ठगी करने के आरोप गंभीर, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

Tue, 10 Mar 2026 08:43 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 10 Mar 2026 08:43 AM IST
सार

आरोपी ने एक महिला से शादी का प्रस्ताव रखकर करीब चार लाख रुपये ठग लिए। इसके अलावा वह कई लोगों को सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भी ठगी करने का आरोपी है।एफआईआर जून 2025 में चंडीगढ़ के क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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High Court refused to grant bail fraud by posing as fake Army Major
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद को सेना का मेजर बताकर लोगों को ठगने को गंभीर मामला मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। 
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अदालत ने कहा कि आरोपी का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि वह इसी तरीके से लोगों को धोखा देने का आदी है, इसलिए उसे राहत देना उचित नहीं होगा।

जस्टिस मंदीप पन्नू आरोपी गणेश उर्फ गणेश भट्ट की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। भट्ट पर आरोप है कि उसने खुद को भारतीय सेना का मेजर बताकर नौकरी दिलाने और शादी का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगे। एफआईआर के अनुसार आरोपी ने एक महिला से शादी का प्रस्ताव रखकर करीब चार लाख रुपये ठग लिए। इसके अलावा वह कई लोगों को सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भी ठगी करने का आरोपी है। 

एफआईआर जून 2025 में चंडीगढ़ के क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी, प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) और सबूत नष्ट करने से जुड़े आरोप भी लगाए हैं। 
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हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पहले भी इसी तरह सेना अधिकारी बनकर लोगों को ठगने की कोशिश करता रहा है। अपराध की प्रकृति, वारदात का तरीका और जांच में सामने आए तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि वह नियमित जमानत का हकदार नहीं है। अदालत ने इन टिप्पणियों के साथ आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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