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Punjab: दलेर मेहंदी की याचिका पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, पटियाला कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

Wed, 20 Jul 2022 05:20 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 20 Jul 2022 05:20 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दलेर मेंहदी की अपील व सजा निलंबन की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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High Court notice to Punjab govt on singer Daler Mehndi petition
दलेर मेहंदी को ले जाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की मानव तस्करी के मामले में सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। 

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चार साल अपील पर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर सजा को बरकरार रखा। अपील खारिज होने के बाद दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी। याचिका में मेंहदी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उसकी सजा पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने दलेर मेंहदी की अपील व सजा निलंबन की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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