फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court notice to Punjab government on petition of former MLA Simarjit Singh Bains

Punjab News: पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस की याचिका पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, जानें पूरा मामला

Mon, 09 Oct 2023 07:44 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 09 Oct 2023 07:44 PM IST
सार

सिमरजीत सिंह बैंस ने याचिका दाखिल कर बताया कि जिला अदालत ने आदेश का पालन सही प्रकार से नहीं किया है और उन्हें मांगी गई जानकारी नहीं मिली है। साथ ही अपील की है कि उनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर रोक लगाई जाए।

विज्ञापन
High Court notice to Punjab government on petition of former MLA Simarjit Singh Bains
सिमरजीत सिंह बैंस। - फोटो : फाइल

विस्तार

दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए कमलप्रीत सिंह की गवाही व पूर्व में जांच कर रही आईपीएस अश्विनी गुटयाल की जांच रिपोर्ट की प्रति याची को सौंपने की मांग की गई है।

विज्ञापन


एक महिला की शिकायत पर लुधियाना की जिला अदालत ने गत वर्ष 10 जुलाई को सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुरूप लुधियाना डिवीजन-6 के पुलिस थाने में सिमरजीत बैंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले के ट्रायल में शामिल नहीं होने के पर अदालत ने उन्हें भगोड़ा करार दे दिया था और बैंस ने 11 जुलाई को अदालत में समर्पण कर दिया था। इस मामले में बैंस ने पहले लुधियाना की अदालत से नियमित जमानत देने की मांग की थी जिसे नौ सितंबर को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद बैंस ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत देने की मांग की थी। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- झकझोर देने वाली घटना: सात माह पहले परिवार ने खरीदी 'मौत', भागने का मौका तक नहीं दिया, छह की ली जान
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने आरोपी बैंस को नियमित जमानत का लाभ दे दिया था। इसके बाद बैंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि इस मामले में एक गवाह की गवाही उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। पूर्व में जांच कर रही आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट इस मामले में उनके लिए बेहद अहम है और ऐसे में यह दोनों दस्तावेज उन्हें मुहैया करवाए जाएं। पंजाब सरकार ने याची की दलीलों का विरोध नहीं किया था। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को गवाही व मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करवाएं ताकि वह अपने केस में अपना बचाव कर सके।

अब याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने बताया कि जिला अदालत ने आदेशों का पालन सही प्रकार से नहीं किया है और उन्हें मांगी गई जानकारी नहीं मिली है। साथ ही अपील की है कि उनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर रोक लगाई जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed