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Punjab News: नाबालिग के साथ प्यार पर फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- लड़का परिणाम भुगतने को रहे तैयार
Mon, 01 Jan 2024 11:53 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 01 Jan 2024 11:53 PM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ सहमति संबंध में रहने पर लड़के को कड़ी फटकार लगाई। युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कोर्ट को बताया कि उनके परिजन इस रिश्ते के खिलाफ हैं। मगर सुनवाई के दौरान लड़की नाबालिग निकली। इसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नाबालिग संग सहमति संबंध में रहते हुए सुरक्षा मांगना लड़के को भारी पड़ गया और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसा पुलिस को अगली सुनवाई पर प्रेमी जोड़े को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि लड़का अब इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहे।
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याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी लवप्रीत सिंह व उसकी प्रेमिका ने हाईकोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं और 10 दिसंबर 2023 से सहमति संबंध में रह रहे हैं। उनके परिजन उनके इस रिश्ते के खिलाफ हैं और ऐसे में उनके जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई आरंभ की तो पाया कि लड़की की जन्म तिथि 26 मार्च, 2007 है। कोर्ट ने कहा कि अभी लड़की केवल 16 साल 9 माह की है और ऐसे में नाबालिग है।
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याचिका के अनुसार दोनों याची सहमति संबंध में रह रहे हैं। ऐसे में यह याचिका कैसे वैध है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब मानसा पुलिस को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर जोड़े को हाईकोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर इस याचिका की वैधता पर फैसला किया जाएगा और साथ ही लड़के को नाबालिग लड़की के साथ सहमति संबंध में रहने के परिणाम भुगतने पर भी।
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