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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court is strict in case of making a woman walk in street in an objectionable manner

Punjab: 'चीरहरण पर पांडव मौन रह सकते हैं, हम नहीं', महिला को अर्द्धनग्न कर दौड़ाने के मामले में हाईकोर्ट तल्ख

Mon, 08 Apr 2024 10:47 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 08 Apr 2024 10:47 PM IST
सार

प्रेम विवाह करने वाले लड़के की मां को अर्धनग्न कर सड़कों पर घुमाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अब 30 अप्रैल तक पंजाब सरकार को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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High Court is strict in case of making a woman walk in street in an objectionable manner
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तरनतारन की घटना ने हमें महाभारत काल की याद दिला दी, द्रौपदी का चीरहरण होने पर पांडव व भीष्म पितामह मौन थे। इस मौन का परिणाम महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों की मौत के रूप में सामने आया था। आज सदियों बाद कानून के राज में प्रशासन की नाक तले हुई इस प्रकार की घटना होने पर हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। प्रेम विवाह करने वाले लड़के की मां को अर्धनग्न कर सड़कों पर घुमाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अब 30 अप्रैल तक पंजाब सरकार को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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तरनतारन के गांव वल्टोहा में एक ही मोहल्ले में रहने वाले 19 वर्षीय युवक और युवती ने प्रेम विवाह किया था। नाराज युवती की मां, दोनों भाई व दो अज्ञात लोग 31 मार्च को बेटी के ससुराल में जबरन दाखिल हो गए। इस दौरान घर में बेटी की सास ही मौजूद थी। आरोपियों ने घर में घुसते ही सास से मारपीट शुरू कर दी। उसके कपड़े फाड़ दिए और बालों से पकड़कर अर्धनग्न हालत में ही गली में ले आए। गली में उनका वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया।

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पीड़िता को अमृतसर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन चार दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तरनतारन के प्रशासनिक जज जस्टिस संजय वरिष्ठ ने इसे मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया।

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घटना बेहद घिनौनी, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी: पंजाब सरकार
पंजाब सरकार ने इस दौरान हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने युवती की मां, दो भाइयों समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस घटना को घिनौना कृत्य मानते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 30 अप्रैल तक इस मामले में कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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