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चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने कहा- जेलों में 23% कैदी हेपेटाइटिस सी के शिकार, इलाज पर जवाब दें हरियाणा व पंजाब सरकार

Fri, 19 Jan 2024 12:52 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 19 Jan 2024 12:52 AM IST
सार

पंजाब की जेलों में हेपेटाइटिस सी के आंकड़ों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की। अब हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें यह बताना होगा कि जेलों में हेपेटाइटिस सी के रोगियों का किस प्रकार इलाज किया जा रहा है।

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High Court expressed concern over the disease figures of prisoners in Punjab jails
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

पंजाब की जेलों में 23 प्रतिशत कैदियों के हेपेटाइटिस सी के शिकार होने के आंकड़ों को चिंताजनक मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को कैदियों के इलाज को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोनों राज्यों को जेलों में मेडिकल स्टाफ व अन्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत हलफनामा सौंपने का आदेश दिया है।

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जेलों में कैदियों की बदतर स्थिति को लेकर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई आरंभ की थी। कोर्ट को बताया गया कि जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौत के पंजाब में 42 मामले थे जिनका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व पंजाब मानवाधिकार आयोग ने निपटारा किया है। इसके साथ ही बताया गया कि पंजाब की जेलों में मेडिकल ऑफिसर के 42 पद मंजूर हैं और वर्तमान में 36 पद भरे हैं और केवल 6 पद खाली हैं। इसके साथ ही फार्मासिस्ट के 48 पद मंजूर हैं और केवल 35 पदों भरे हैं बाकी 13 पद खाली पड़े हैं।
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इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि पंजाब की जेलों में सर्वे के दौरान 23 प्रतिशत मरीज हेपेटाइटिस सी के शिकार पाए गए। इस पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए अब हरियाणा व पंजाब सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया है कि हेपेटाइटिस सी के रोगियों का किस प्रकार इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों राज्यों को जेलों में मौजूद मेडिकल स्टाफ व सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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