फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court dismissed petition to challenge decision of Panchkula Family Court

हाईकोर्ट ने कहा- पति का वेतन बढ़ा तो पत्नी भी बढ़े अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार

Tue, 09 Feb 2021 12:48 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 09 Feb 2021 12:48 AM IST
विज्ञापन
High Court dismissed petition to challenge decision of Panchkula Family Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

वैवाहिक विवाद के एक मामले में पंचकूला फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता 20000 से 28000 करने को सही करार देते हुए हाईकोर्ट ने इसमें दखल से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार है।

विज्ञापन


पंचकूला निवासी वरुण जगोट्टा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला फैमिली कोर्ट के पांच मार्च 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याची का वेतन 95 हजार से बढ़कर 114000 हो गया है जो सही नहीं है। याची ने बताया कि सभी कटौतियों के बाद उसे 92175 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं और ऐसे में 28 हजार अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश कैसे दिया जा सकता है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने याची की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि रिविजन याचिका में हाईकोर्ट के दखल की संभावना बेहद कम होती है। ऐसा तब होता है जब आदेश कानून के खिलाफ या पक्षपात वाला हो। इस मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक ओर जहां पति के वेतन में इजाफा हुआ है वहीं दूसरी ओर पत्नी के घर के किराए में भी 1500 रुपये की वृद्धि हुई है। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी तथ्यों पर गौर किया है और आदेश विस्तृत है। हाईकोर्ट ने याची को किसी भी प्रकार की राहत से इनकार करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed