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Kisan Andolan: प्रदर्शनकारियों को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल क्यों
Tue, 20 Feb 2024 03:38 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 20 Feb 2024 03:38 PM IST
सार
पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें इनपुट मिले हैं कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ उपद्रवी भी मौजूद हैं जो हथियारों से लैस हैं। यदि इन्हें दिल्ली की ओर जाने दिया गया तो यह दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल कर प्रदेश में व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
किसानों के दिल्ली की ओर कूच के मामले में आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके साथ ही पंजाब सरकार को कहा कि आप किसानों को क्यों एकत्रित होने दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर इस विषय को लेकर आयोजित की गई बैठक के परिणाम और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच फिर से एक बैठक तय की गई है। इस बैठक से मामले का हल निकलने की काफी हद तक उम्मीद है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई आदेश जारी करने से पहले इस बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को तय कर दी है। सभी प्रतिवादियों को आज स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर रहना है।
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इसके साथ ही पंजाब सरकार को कहा कि आप किसानों को क्यों एकत्रित होने दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर इस विषय को लेकर आयोजित की गई बैठक के परिणाम और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच फिर से एक बैठक तय की गई है। इस बैठक से मामले का हल निकलने की काफी हद तक उम्मीद है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई आदेश जारी करने से पहले इस बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को तय कर दी है। सभी प्रतिवादियों को आज स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर रहना है।
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