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Highcourt: डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं, फरलो की अर्जी पर आठ अगस्त तक सुनवाई टली
Thu, 01 Aug 2024 02:23 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 01 Aug 2024 02:23 PM IST
सार
राम रहीम ने अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से 21 दिन की फरलो देने के निर्देश जारी करने की मांग की है। अर्जी में उसने कहा है कि उसे यह फरलो कल्याणकारी कार्यों के लिए चाहिए। याची ने फरलो के लिए हरियाणा सरकार को आवेदन किया था लेकिन हाईकोर्ट के 29 फरवरी के आदेश के चलते उसे यह लाभ नहीं मिल सका।
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गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से राहत
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
तुरंत फरलो पर रिहाई की मांग को लेकर दाखिल राम रहीम की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तत्काल किसी राहत से इन्कार करते हुए सुनवाई को आठ अगस्त तक स्थगित कर दिया है।
राम रहीम ने अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से 21 दिन की फरलो देने के निर्देश जारी करने की मांग की है। अर्जी में उसने कहा है कि उसे यह फरलो कल्याणकारी कार्यों के लिए चाहिए। याची ने फरलो के लिए हरियाणा सरकार को आवेदन किया था लेकिन हाईकोर्ट के 29 फरवरी के आदेश के चलते उसे यह लाभ नहीं मिल सका। हाईकोर्ट ने उस आदेश के तहत सरकार को बिना अदालत की मंजूरी के याची को पैरोल देने पर रोक लगा दी थी।
याची ने कहा कि उनके नेतृत्व में डेरे में कई कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, जिनमें गरीब लड़कियों की शादियां, पौधारोपण आदि शामिल हैं। हरियाणा सरकार 89 ऐसे अन्य कैदियों को पैरोल दे चुकी है जो तीन या इससे अधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। हाईकोर्ट भी सात अप्रैल, 2022 के आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि याची कट्टर अपराधी की परिभाषा में नहीं आता है। हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर एक्ट के तहत हर साल कैदियों को 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो देने का प्रावधान है। याची ने अभी तक मिली पैरोल या फरलो का दुरुपयोग नहीं किया है और ऐसे में वह फरलो का हकदार है। याची की 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो पहले से ही अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है।
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राम रहीम ने अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से 21 दिन की फरलो देने के निर्देश जारी करने की मांग की है। अर्जी में उसने कहा है कि उसे यह फरलो कल्याणकारी कार्यों के लिए चाहिए। याची ने फरलो के लिए हरियाणा सरकार को आवेदन किया था लेकिन हाईकोर्ट के 29 फरवरी के आदेश के चलते उसे यह लाभ नहीं मिल सका। हाईकोर्ट ने उस आदेश के तहत सरकार को बिना अदालत की मंजूरी के याची को पैरोल देने पर रोक लगा दी थी।
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याची ने कहा कि उनके नेतृत्व में डेरे में कई कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, जिनमें गरीब लड़कियों की शादियां, पौधारोपण आदि शामिल हैं। हरियाणा सरकार 89 ऐसे अन्य कैदियों को पैरोल दे चुकी है जो तीन या इससे अधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। हाईकोर्ट भी सात अप्रैल, 2022 के आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि याची कट्टर अपराधी की परिभाषा में नहीं आता है। हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर एक्ट के तहत हर साल कैदियों को 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो देने का प्रावधान है। याची ने अभी तक मिली पैरोल या फरलो का दुरुपयोग नहीं किया है और ऐसे में वह फरलो का हकदार है। याची की 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो पहले से ही अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है।
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