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पंजाब सरकार को HC का नोटिस: पूछा- लॉ अधिकारियों के आरक्षित पदों के विज्ञापन पर क्यों न लगा दें रोक
Thu, 08 Sep 2022 10:10 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 08 Sep 2022 10:10 PM IST
सार
याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह विज्ञापन पंजाब लॉ ऑफिसर्स एक्ट 2017 का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ऐसे ही एक मामले में 27 अप्रैल को सुनाए गए फैसले का भी उल्लंघन है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
पंजाब एडवोकेट जनरल (एजी) ऑफिस में लॉ अधिकारियों के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 58 पद भरने के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि क्यों न इस विज्ञापन पर रोक लगा दें।
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मोहाली निवासी ईशान कौशल ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाब के एजी ऑफिस में 58 लॉ अधिकारियों के पदों को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर 20 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। जारी विज्ञापन के अनुसार, इन पदों के लिए सिर्फ अनुसूचित वर्ग के वकील ही आवेदन कर सकते हैं।
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याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह विज्ञापन पंजाब लॉ ऑफिसर्स एक्ट 2017 का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ऐसे ही एक मामले में 27 अप्रैल को सुनाए गए फैसले का भी उल्लंघन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि एजी ऑफिस में लॉ ऑफिसर रखना कोई नियुक्ति नहीं है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया जा सके। यह तो विशेषज्ञों की एक निश्चित समय के लिए सेवा लेना है। याचिका में इस विज्ञापन को रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की गई है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार से पूछा है कि क्यों न विज्ञापन पर रोक लगा दी जाए।
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