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पंचकूला में हुई हिंसा को एक साल होने पर डीजीपी संधु का बड़ा बयान, बोले-अभी कई सच आएंगे सामने

Sat, 25 Aug 2018 09:28 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 25 Aug 2018 09:28 AM IST
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Haryana's DGP BS Sandhu gave a big statement on Panchkula Violence
हरियाणा डीजीपी बी एस संधू
राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा के एक साल पूरे होने को हैं। इस मामले में डीजीपी बीएस संधु का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में जमकर हिंसा और अगजनी हुई थी। 25 अगस्त को हुई इस हिंसा में 36 लोगों ने जान गंवाई थी। इस घटना को अब एक साल होने वाले हैं।
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Haryana's DGP BS Sandhu gave a big statement on Panchkula Violence
पंचकूला में हिंसा - फोटो : अमर उजाला
इस मौके पर हरियाणा के डीजीपी बीएस संधु ने कहा कि बड़ी बहादुरी और निर्भीकता से दंगा आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो भी दंगा आरोपी अभी फरार हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दंगा के असली आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा के तहत ही मामला चलेगा और सजा भी दिलवाएंगे। वहीं मामले में बरी आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात डीजीपी ने कही है। डीजीपी बीएस संधु ने कहा कि राम रहीम के बेटे आदित्य इसां की प्रॉपर्टी को अटैचमेंट की कार्रवाई की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर कई राज खुलेंगे। 


 
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Haryana's DGP BS Sandhu gave a big statement on Panchkula Violence
राम रहीम - फोटो : self
साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में आरोपी गुरमीत राम रहीम की जमानत की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले में एक अन्य आरोपी डॉ. पंकज गर्ग की ओर से विदेश जाने के लिए दी गई अर्जी को अदालत ने मंजूर करते हुए 10 दिनों के लिए इजाजत दे दी है। लेकिन इससे पहले डॉ. गर्ग को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

 डेरा सच्चा सौदा में 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में आरोपी गुरमीत राम रहीम ने मंगलवार को जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर गुरूवार को विशेष सीबीआई अदालत में फैसला सुनाया गया।



 
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सिंगल बेंच की फाइडिंग के आधार पर नहीं मेरिट पर हो ट्रायल पूरा

Haryana's DGP BS Sandhu gave a big statement on Panchkula Violence
राम रहीम
 डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की सीबीआई जांच के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मेरिट के आधार पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल में सिंगल बेंच की फाइडिंग को आधार बिल्कुल नहीं बनाया जाए। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुदीप आहलुवालिया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि केस का ट्रायल अब अंतिम चरण में है। ऐसे में इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए। 

इस केस में गुरूवार को ही चालान पेश किया गया है। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा कि चालान पेश किया जा चुका है और ऐसे में अब इस अपील पर आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट को मेरिट के आधार पर केस का ट्रायल पूरा करने के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए। सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दाखिल करते हुए एक साधु हंसराज चौहान ने कहा था कि डेरे में साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया जा रहा है। 

शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसे वर्ष 2000 में डेरे में ही नपुंसक बनाया गया था। डेरे के 400 से अधिक साधुओं को नपुंसक बनाया गया है। इस मामले में सिंगल बेंच ने वर्ष 2015 में जांच सीबीआई को सौंप दी थी। डेरा मुखी ने वर्ष 2015 में डबल बेंच में अपील दायर कर सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दे दी थी। याची ने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार उसे वर्ष 2000 में नपुंसक बनाया गया तो वह 12 वर्षों तक चुप क्यों बैठा रहा। सिंगल बेंच ने भी अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जा कर इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
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