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आरटीआई में देरी पर 50 हजार रुपये जुर्माना: हरियाणा सूचना आयोग ने दो अधिकारियों पर की कार्रवाई
Tue, 01 Sep 2026 10:41 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:41 AM IST
सार
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी आरएस बाठ और गुरुग्राम के कादीपुर के तत्कालीन तहसीलदार सतीश कुमार पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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डॉ. अजय सूरा, सूचना आयुक्त हरियाणा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में लंबे समय तक देरी के दो अलग-अलग मामलों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी आरएस बाठ और गुरुग्राम के कादीपुर के तत्कालीन तहसीलदार सतीश कुमार पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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दोनों अधिकारियों पर अलग-अलग मामलों में 25-25 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। कार्रवाई सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार शूरा की ओर से की गई।
पहला मामला भारत जैन की चार जनवरी 2022 की अर्जी से जुड़ा है। आयोग के निर्देश के बावजूद पूरी और बिंदुवार जानकारी समय पर नहीं दी गई। आरएस बाठ आयोग के सामने भी कई बार उपस्थित नहीं हुए। आयोग ने कहा कि विभागीय वेबसाइट का हवाला देकर मांगी गई विशिष्ट जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिकारी को प्रशिक्षण दिलाने की भी सिफारिश की गई है।
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दूसरा मामला हरिंदर ढींगरा की सात नवंबर 2022 की अर्जी से जुड़ा है। कादीपुर तहसील कार्यालय ने 30 दिन में पूरी जानकारी नहीं दी और 10 मई 2023 का जवाब भी अधूरा था। आयोग के हस्तक्षेप के बाद 21 अगस्त 2026 को पूरी सूचना दी गई। आयोग ने पाया कि वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध होने का दावा भी सही नहीं था।
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डॉ. शूरा ने दोनों मामलों में स्पष्ट किया कि बाद में सूचना उपलब्ध करा देने से पहले हुई देरी और लापरवाही की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों से जुर्माना वसूलने के साथ विभागों को भविष्य में सूचना के अधिकार के आवेदनों का तय समय में निपटारा सुनिश्चित करने और देरी की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।