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पुलिस सर्विस रूल तैयार, CM से मिली मंजूरी कैबिनेट का इंतजार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 11 Nov 2016 07:10 PM IST
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
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सरकार ने हरियाणा पुलिस सर्विस रूल्स 2016 तैयार कर लिए हैं। रूल्स को सीएम की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। यह जानकारी हरियाणा के गृह सचिव ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। मामले में पूर्व में याचिका दाखिल करते हुए याची की ओर से दलील दी गई थी कि हरियाणा में 2011 में हरियाणा पुलिस सर्विस रूल ड्राफ्ट हो गए थे।
इन रूल्स के बनने के बाद इन्हें अभी तक अमली जामा पहनाते हुए लागू नहीं किया गया। इन रूल्स के लागू न होने के चलते हरियाणा में पुलिस प्रशासन के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब पुलिस रूल्स के चलते ट्रांसफर और प्रमोशन हर जगह विवाद पैदा हो रहे हैं। हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए जाने की अपील करते हुए कहा गया था कि ड्राफ्ट को मंजूरी देकर पंजाब पुलिस रूल्स के स्थान पर हरियाणा पुलिस रूल को अपनाया जाए।
हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को कदम उठाने के आदेश दिए थे। आदेशों की पालना न होने पर अब मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आदेशों की पालना न होने के चलते 11 नवंबर को गृह सचिव को कोर्ट में हाजिर रहने के ओदश दिए थे। शुक्रवार को गृह सचिव कोर्ट में हाजिर हुए और बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस सर्विस रूल्स 2016 को फाइनल कर दिया गया है।
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इसे मुख्यमंत्री को दिखाकर उनकी मंजूरी भी ले ली गई है। अब केवल कैबिनेट की मंजूरी बाकी है, जिसके लिए एक माह का समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई 12 दिसंबर तक टाल दी है।
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इन रूल्स के बनने के बाद इन्हें अभी तक अमली जामा पहनाते हुए लागू नहीं किया गया। इन रूल्स के लागू न होने के चलते हरियाणा में पुलिस प्रशासन के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब पुलिस रूल्स के चलते ट्रांसफर और प्रमोशन हर जगह विवाद पैदा हो रहे हैं। हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए जाने की अपील करते हुए कहा गया था कि ड्राफ्ट को मंजूरी देकर पंजाब पुलिस रूल्स के स्थान पर हरियाणा पुलिस रूल को अपनाया जाए।
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हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार को कदम उठाने के आदेश दिए थे। आदेशों की पालना न होने पर अब मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आदेशों की पालना न होने के चलते 11 नवंबर को गृह सचिव को कोर्ट में हाजिर रहने के ओदश दिए थे। शुक्रवार को गृह सचिव कोर्ट में हाजिर हुए और बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस सर्विस रूल्स 2016 को फाइनल कर दिया गया है।
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इसे मुख्यमंत्री को दिखाकर उनकी मंजूरी भी ले ली गई है। अब केवल कैबिनेट की मंजूरी बाकी है, जिसके लिए एक माह का समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई 12 दिसंबर तक टाल दी है।