पंचायत चुनाव नामांकन में जरूर पूरी करें ये शर्त, नहीं तो...
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पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। अमल नहीं किया गया तो नामांकन रद्द हो जाएगा। दरअसल, राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि नामांकन पत्र भरने के दौरान यदि कोई प्रत्याशी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता की शर्तों को लागू नहीं करता होगा तो उसका नामांकन रदद् कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की लिखित प्रति नहीं मिलने को ढाल बनाते हुए राज्य चुनाव आयोग अनपढ़ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करेगा। वीरवार को देर रात तक चली बैठक के बाद राज्य चुनाव आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को ऐसी मौखिक हिदायतें भेज दी गई हैं।
प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अभी सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों की प्रतियां नहीं मिली है, जिनके आधार पर कहा जा रहा कि हरियाणा के पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता पर रोक लगा दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से दिशा-निर्देश मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार रखेगी अपना पक्ष
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव में शैक्षणिक अनिवार्यता के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद हरियाणा सरकार अटार्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से शीर्ष अदालत में अपना पक्ष रखेगी। देर रात तक चली बैठकों में यह निर्णय लिया गया।
सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन पर रोक लगाई है, चुनाव प्रक्रिया पर नहीं। लिहाजा सरकार सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 243 का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखने के साथ यह अनुरोध करेगी कि शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता संबंधी शर्त पर से स्टे हटाया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह दावा किया है कि नामांकन वर्तमान प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।