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हरियाणाः 12 जिलों की 18 नगरपालिकाओं में बजा चुनावी बिगुल, जानिए कब होगा मतदान

Sat, 21 Apr 2018 02:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 21 Apr 2018 02:30 PM IST
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Haryana Municipal Committee Election 2018
मतदान - फोटो : amar ujala
हरियाणा के 12 जिलों की 18 नगरपालिकाओं में चुनावी रणभेरी बज गई है। मतदान की तारीख से लेकर मतगणना तक का शेड्यूल तय हो गया है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 18 नगरपालिकाओं के आम चुनावों, थानेसर (कुरुक्षेत्र) नगरपालिका के वार्ड नंबर-20 और असंध (करनाल) नगर पालिका के वार्ड नंबर-4 के उपचुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया। इन चुनाव क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है।
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चुनाव कार्य पूरा होने तक चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि 21 अप्रैल (शनिवार) को नामांकन दाखिला करने के लिए नोटिस प्रकाशित करेंगे। 27 अप्रैल से 2 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 3 मई को 11 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवार को जानकारी देनी होगी कि वे किसी तरह से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं है।
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3 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 4 मई को 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 4 मई को मतदान केंद्रों की सूची जारी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 13 मई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों में ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा।
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इन नगरपालिकाओं में होंगे चुनाव
जिला भिवानी में सिवानी नगरपालिका के 13, बवानी खेड़ा के 15, लोहारू के 13, जिला गुरुग्राम में हेलीमंडी के 15, पटौदी के 15, फारूख नगर के 13, नारनौंद (हिसार) के 13, जूलाना (जींद) के 13, बेरी (झज्जर) के 13, करनाल में इंद्री के 13, नीलोखेड़ी के 13, कलायत (कैथल) के 13, महेंद्रगढ़ में अटेली मंडी के 11, कनीना के 13, तावड़ू (मेवात) के 15, हथीन (पलवल) के 13, कालांपुर (रोहतक) के 15, खरखौदा (सोनीपत) के 15 वार्डों में आम चुनाव होंगे।

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस बल की होगी तैनात
चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है और कानून व्यवस्था को भी बनाए रखा जाएगा। सभी मतदान केंद्रों विशेषकर संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार 2 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के भीतर ही डिप्टी कमिश्नर या राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकृत अधिकारी के पास खर्च का ब्योरा जमा कराना होगा। ऐसा न करने वाले उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।


नोटा का भी होगा विकल्प
इन चुनावों में नोटा विकल्प का भी उपयोग किया जाएगा। मतदाता गोपनीयता के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए नोटा विकल्प का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। केवल वे लोग नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार हैं, जिनके नाम नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन से विधानसभा मतदाता सूची के संबंधित भाग में मौजूद हैं।
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