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खुशखबरीः हर परिवार को छह हजार देगी हरियाणा सरकार, जानें पात्रता और कई फायदे

Sat, 10 Aug 2019 12:35 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 10 Aug 2019 12:35 AM IST
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Haryana Government will give 6 thousand Rupees under Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
सीएम मनोहर लाल (फाइल)

हरियाणा में परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 21 अगस्त, 2019 को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। यह जानकारी मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में दी गई।

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बैठक में बताया गया कि प्रदेश में परिवारों का एक अर्थपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद, हरियाणा सरकार द्वारा हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से एक और प्रमुख योजना शुरू की जा रही है। 
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इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक हो या दो हेक्टेयर भूमि हो। बैठक में बताया गया कि परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय, आय इत्यादि जैसे बिन्दुओं पर प्राथमिक विवरण उपलब्ध करवाना होगा। उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्पों का चयन करना होगा। यह फॉर्म सांझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) में उपलब्ध होगा, जहां फॉर्म भरने में भी लाभार्थियों की मदद की जाएगी।

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इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस राशि में से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वयं हो जाएगा। 

इसके तहत लाभार्थी की मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के दुर्घटना बीमा के लिए 12 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान उनके खाते से स्वयं हो जाएगा। किया जाएगा।

लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन प्रदान करने के लिए 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह लाभार्थी के अंशदान का भुगतान प्रीमियम के रूप में खाते से स्वयं हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन मिलेगी। इन सभी सुविधाओं के लिए पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन का विकल्प चुना जाना चाहिए। 

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