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नई गाइडलाइंस जारी : हरियाणा में कार्यक्रम से पहले लेनी होगी अनुमति, अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग हो सकेंगे शामिल

Sun, 04 Apr 2021 04:24 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 04 Apr 2021 04:24 PM IST
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Haryana Government issue new guidelines for Social distancing due covid-19 cases surge
हरियाणा पुलिस। - फोटो : फाइल

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कोविड-19 के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों के लिए रविवार को एसओपी जारी की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी नए निर्देश के तहत खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 500 से अधिक और घर में कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं दाह संस्कार में भी शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। इसके लिए भी कार्यक्रम से पहले जिला उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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एमएचए के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा संजीव कौशल ने यह गाइडलाइन तय की गई है। नई गाइडलाइन के तहत खेलकूद, सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों में आवश्यकता से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। सभी जिलों के उपायुक्तों को इस बारे में सख्ती बरतने के आदेश हैं। आयोजकों को उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। उपायुक्त संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही ऐसे आयोजनों को अनुमति देंगे। उपरोक्त कार्यक्रमों में भी मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। 
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क्षमता के आधे लोग ही होंगे शामिल

  • इनडोर कार्यक्रमों में हाल की क्षमता के मुताबिक 50 प्रतिशत लोगों की ही अनुमति रहेगी। हाल की क्षमता का सत्यापन शहरी स्थानीय निकाय विभाग करेगा। 
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  • खुले में होने वाले आयोजनों में 500 तक लोग ही भाग ले सकेंगे। किसी दाह संस्कार में मात्र 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 
  • आदेश का पालन हो रहा है या नहीं यह देखने का काम भी उपायुक्त के जिम्मे होगा। उपायुक्त अपनी टीम के माध्यम से ऐसे आयोजन स्थल की जांच भी करवाएंगे कि नियम कायदे कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं। नियमों की अवहेलना करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। एमएचए के आदेश के मुताबिक यह कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन को मुनादी के माध्यम से भी जनता को यह बताना होगा। - अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।


हरियाणा में 1959 नए पॉजिटिव मिले
हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी होती जा रही है। शनिवार को 1959 नए मामले सामने आए, जबकि 10 संक्रमितों की मौत हो गई। नूंह को छोड़कर सभी जिलों में नए मामले मिले हैं। गुरुग्राम में कोरोना के एक साथ 606 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद-अंबाला 138-138, सोनीपत 49, हिसार 49, करनाल में 274, पानीपत 52, रोहतक 72, रेवाड़ी 11, पंचकूला 82, कुरुक्षेत्र 124, यमुनानगर 63, सिरसा 49, महेंद्रगढ़ 7, भिवानी 27, झज्जर 26, पलवल 5, फतेहाबाद 53, कैथल 63, जींद 68, नूंह 0 व चरखी दादरी में 3 नए मामले मिले हैं। 

अंबाला में सबसे अधिक 3 व कुरुक्षेत्र में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा। कैथल, सिरसा, यमुनानगर, पानीपत व गुरुग्राम में 1-1 मरीज की मौत हुई है। शनिवार को 1184 मरीज ठीक होकर घर लौटे। रिकवरी रेट 94.95 फीसदी व मृत्यु दर 1.07 फीसदी रहा। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाते हुए शनिवार को 30998 नमूने कोरोना जांच के लिए एकत्रित किए। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 11787 हो गई है। 195 मरीजों की स्थिति गंभीर है। 162 ऑक्सीजन व 33 वेंटिलेटर पर हैं।

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