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हरियाणा जाने वाले पढ़ ले ये फरमान, नहीं तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना

Sun, 09 Apr 2017 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 09 Apr 2017 09:24 AM IST
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Haryana gets Rs 50,000 fine without paying tax
टैक्स नहीं दिया तो हरियाणा में 50 हजार का जुर्माना
 हरियाणा जाने से पहले आप इस फरमान को पढ़ लें, वरना आप पर 50 हज़ार का जुर्माना लग सकता है। जी हां दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में एंट्री करने वाले वाहनों से अब आरटीए ही टैक्स वसूलेगा। बिना टैक्स चुकाने वाहन से 50 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। सभी टैक्स ऑनलाइन भरे जाएंगे।  दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों को हरियाणा की सीमा में घुसने पर ऑनलाइन टैक्स चुकाना होगा। हिसार में बालसमंद की ओर से राजस्थान से भारी वाहन प्रवेश करते हैं।
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रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बालसमंद बॉर्डर पर क्लेक्शन सेंटर बनाया गया है। यहां कंप्यूटर लगाकर वाहनों का टैक्स ऑनलाइन जमा करना शुरू कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार यहां टैक्स वसूलने का काम शुरू हो गया है। पहले सेल टैक्स और आरटीए अलग अलग टैक्स लेते थे। अब यह पूरा टैक्स आरटीए ही लेगा। पूरा टैक्स ऑनलाइन जमा किया जाएगा। अगर वाहन चालक चाहें तो डेली का टैक्स भी चुका सकेंगे।
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इसके अलावा साप्ताहिक, मासिक, तीन माह का टैक्स भी एक साथ चुकाया जा सकेगा। दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहन चालकों को इस बारे में जानकारी नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही हैं।  ऐसे में विभाग ने लोगों को जानकारी देने के लिए पंपलेट भी तैयार कराए गए हैं। इन पंपलैट को वाहन चालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें नए नियम की जानकारी दी गई है। अगर कोई वाहन बिना टैक्स चुकाए हरियाणा में पकड़ा गया तो सीधे 50 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।
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विभाग ने टैक्स चोरी करने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया है। यह टीम औचक निरीक्षण कर ऐसे वाहनों की जांच करेगी। वहीं आरटीए सुमित कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।
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