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संशोधित : हरियाणा में अब दूसरे राज्यों के लोग भी खोल सकेंगे होम स्टे
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सरकार ने हटाई मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अब दूसरे राज्यों के लोग भी होम स्टे का कारोबार कर पाएंगे। राज्य सरकार ने होम स्टे के रजिस्ट्रेशन के लिए डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
हरियाणा पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत विभाग के आयुक्त व सचिव डाॅ. अमित कुमार अग्रवाल की ओर से इस संबंध में वीरवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा होम स्टे (संशोधन) योजना 2024 के उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी था। इसका उद्देश्य कारोबार शुरू करने में आने वाली अनावश्यक शर्तों और कागजी कार्रवाई को कम करना है। विभाग के अनुसार डोमिसाइल की अनिवार्यता हटने से होम स्टे के लिए आवेदन व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल हो सकेगी। इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सकता है जो हरियाणा में संपत्ति रखते हैं लेकिन राज्य के निवासी नहीं हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अब दूसरे राज्यों के लोग भी होम स्टे का कारोबार कर पाएंगे। राज्य सरकार ने होम स्टे के रजिस्ट्रेशन के लिए डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
हरियाणा पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत विभाग के आयुक्त व सचिव डाॅ. अमित कुमार अग्रवाल की ओर से इस संबंध में वीरवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा होम स्टे (संशोधन) योजना 2024 के उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी था। इसका उद्देश्य कारोबार शुरू करने में आने वाली अनावश्यक शर्तों और कागजी कार्रवाई को कम करना है। विभाग के अनुसार डोमिसाइल की अनिवार्यता हटने से होम स्टे के लिए आवेदन व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल हो सकेगी। इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सकता है जो हरियाणा में संपत्ति रखते हैं लेकिन राज्य के निवासी नहीं हैं।
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