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हरियाणा में अपराधियों को सजा में मिली बड़ी छूट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 27 Jan 2016 01:45 PM IST
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गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने जेल में सजा काट रहे कैदियों को विशेष छूट प्रदान करने का ऐलान किया है। विभागीय प्रवक्ता के मुताबिक 10 वर्ष या इससे अधिक की सजा काट रहे अपराधियों को सजा में 60 दिन की छूट दी जाएगी।
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पांच साल या इससे अधिक, लेकिन 10 साल से कम अवधि की सजा काट रहे कैदियों को 45 दिन, जबकि दो या पांच वर्ष से कम की सजा काट रहे कैदियों को 30 दिन तक की छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को दो वर्ष से कम अवधि की सजा दी गई है, उन्हें 15 दिन की छूट दी जाएगी।
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विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को कारागार से पेरोल और फरलो पर गए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी। अगर निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्मसमर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए वक्त में यह छूट दी जाएगी।
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जुर्माना भुगतान न करने पर हुई सजा, उम्रकैद या जमानत पर छूटे अपराधियों को यह छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट उन कैदियों के लिए भी लागू होगी, जिन्हें हरियाणा की अदालतों की ओर से सजा सुनाई गई है, लेकिन अन्य राज्यों की जेलों में सजा काट रहे हैं।
इन अपराधों में लिप्त कैदियों को नहीं मिलेगी छूट
प्रवक्ता के मुताबिक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या व अपहरण, दुराचार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टेररिस्ट एंड डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा दो और तीन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 से 130 के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी।