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हरियाणा कैबिनेट: भूमि मालिकों को 500 करोड़ मुआवजा देगा HSIIDC, नकद कर्ज देने को मंजूरी मिली

Thu, 01 Sep 2022 10:50 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 01 Sep 2022 10:50 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे को विधानसभा पटल पर रखने को स्वीकृति प्रदान की है। इन्हें कैग के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखना जरूरी है।

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HSIIDC to give 500 crore compensation to land owners
हरियाणा कैबिनेट की बैठक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) भूमि मालिकों को बढ़े मुआवजे का भुगतान करेगा। साथ ही औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं का विकास और नई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना होगा। मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये का नकद कर्ज देने को मंजूरी दे दी है।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त विभाग नकद कर्ज के लिए एसबीआई को गारंटी देगा। राशि का भुगतान 2 प्रतिशत सरकारी गारंटी शुल्क के साथ 10 साल की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से करने के लिए विभाग ने सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे को विधानसभा पटल पर रखने को स्वीकृति प्रदान की है। इन्हें कैग के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखना जरूरी है। मंत्रिमंडल ने वैधानिक निकायों के खाता विवरणों को मंजूरी देने के लिए अधिकार प्राप्त कैबिनेट उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है।
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एचएसएससी करेगा पीजीटी ग्रुप-बी के पदों पर भर्ती
पीजीटी ग्रुप-बी के पदों की भर्तियां अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बजाय हरियाणा लोक सेवा आयोग करेगा। अन्य सभी ग्रुप-बी पदों के लिए भर्ती अभी एचपीएससी ही कर रहा है। इसलिए सरकार ने पीजीटी की ग्रुप-बी पदों की भर्ती भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी है। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम, 1973 में संशोधन के लिए घटनोत्तर मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव इस संशोधन को लागू करने की अधिसूचना पहले जारी कर चुके हैं। पीजीटी के 5 हजार पद एक साल के भीतर भरे जाने हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव ईईसी के सदस्य
आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव अब अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) के सदस्य होंगे। अभी तक वह समिति में शामिल नहीं थे। उन्हें सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन नियम, 2016 के नियम 4 (1) में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। 


प्रोत्साहन नियम कारोबार की सहूलियत से मेल खाने, व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ लागत को कम करने के लिए श्रेष्ठ वैश्विक मानकों से भी बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ईईसी के अध्यक्ष हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। समिति जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित विशेष पैकेज के लिए मामलों का अनुमोदन एवं सिफारिश करती है।

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