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चुनाव रिहर्सल से गैरहाजिर रहे तो खैर नहीं

Mon, 13 Oct 2014 02:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला Updated Mon, 13 Oct 2014 02:48 PM IST
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Haryana Assembly Elections Rehersal Related Instructions

विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दूसरे चरण के रिहर्सल के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक, उनपर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरे चरण का रिहर्सल 13 अक्तूबर को होगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा है कि 10 अक्तूबर को दूसरे चरण की रिहर्सल में गैर हाजिर रहे पीठासीन अधिकारी, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि 13 अक्तूबर की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पंचकूला के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
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इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

गैर-हाजिर रहे तो दर्ज होगा मामला

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डॉ. फुलिया ने कहा कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की 15 अक्तूबर को होने वाले चुनाव में ड्यूटी लगी है वह किसी तरह की कोताही नहीं बरतें। ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रिर्हसल में पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के सात पीठासीन अधिकारी, पांच वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी व 29 मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे।

इसी प्रकार कालका विधानसभा क्षेत्र के आठ पीठासीन अधिकारी, दो वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी व 29 मतदान अधिकारी गैर हाजिर रहे। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि यदि वे 13 अक्तूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपस्थित नहीं हुए तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।

उधर, प्रशिक्षण के दौरान गैर हाजिर रहे 26 माइक्रो पर्यवेक्षक को नोटिस भेजा है और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 13 अक्तूबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

15 अक्तूबर को अवकाश

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हरियाणा विधानसभा के 15 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की है।

इसके तहत 15अक्तूबर को हरियाणा सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों, निगमों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, ताकि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने बताया कि यह भी अधिसूचित किया गया है कि हरियाणा में स्थित सभी कारखानों व निजी संस्थानों के कर्मचारी हैं भी सवेतन अवकाश ले सकेंगे।

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