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बिना वोटर कार्ड भी कर सकेंगे मतदान, काम आएंगे ये 11 दस्तावेज, जानिए कौन-कौन

Sun, 20 Oct 2019 02:02 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 20 Oct 2019 02:02 PM IST
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haryana assembly elections Poll without a voter card by showing these 11 documents
प्रतीकात्मक तस्वीर

21 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। अगर मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी वह अन्य 11 तरह के पहचान पत्रों को दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जिसका नाम मतदाता सूची में है, वही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है। मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना भी अनिवार्य है और ये वोटर की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

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डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। 

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ये 11 दस्तावेज काम आएंगे

डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। 

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