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सरप्लस गेस्ट टीचरों की एडजस्टमेंट पर हाईकोर्ट में अवमानना अर्जी
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Wed, 23 Mar 2016 02:21 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo photo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरप्लस गेस्ट टीचरों को आठवीं तक के स्कूलों में एडजस्ट करने का आरोप लगाते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ अवमानना अर्जी दाखिल की गई है।
अर्जी में कहा है कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से गेस्ट टीचरों को नौवीं और 10वीं में पीजीटी टीचरों की कमी का हवाला देते हुए स्टाप गैप अरेंजमेंट के आधार पर 31 मार्च तक जारी रखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आरटीआई से पता चला है कि 70प्रतिशत गेस्ट टीचरों को आठवीं तक के स्कूलों में एडजस्ट कर दिया गया है।
इसे हाईकोर्ट की ओर से गेस्ट टीचरों को बाहर करने के आदेश की अवमानना बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर अगली सुनवाई पर विचार करने को कहा है।
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अर्जी में कहा है कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से गेस्ट टीचरों को नौवीं और 10वीं में पीजीटी टीचरों की कमी का हवाला देते हुए स्टाप गैप अरेंजमेंट के आधार पर 31 मार्च तक जारी रखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आरटीआई से पता चला है कि 70प्रतिशत गेस्ट टीचरों को आठवीं तक के स्कूलों में एडजस्ट कर दिया गया है।
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इसे हाईकोर्ट की ओर से गेस्ट टीचरों को बाहर करने के आदेश की अवमानना बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर अगली सुनवाई पर विचार करने को कहा है।
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