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चंडीगढ़: अब मेहमानों की जानकारी दे सकेंगे गेस्ट हाउस व होटल मालिक, प्रशासन ने जारी किया लिंक
Sat, 27 Jun 2020 08:42 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jun 2020 08:42 PM IST
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चंडीगढ़।
- फोटो : social media
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कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रशासन ने पहले सड़क के माध्यम से आने वाले लोगों के व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी वेबसाइट पर एक लिंक जारी किया था। अब प्रशासन ने बाहर से आने वाले वह लोग जो गेस्ट हाउस, होटल आदि जगहों में ठहरे हुए हैं, ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से लिंक जारी किया है, ताकि इनका रजिस्ट्रेशन गेस्ट हाउस व होटल मालिक की तरफ से किया जा सके।
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चंडीगढ़ प्रशासन ने व्यक्तिगत तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले होटल, गेस्ट हाउस मालिक की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया को अलग-अलग कर दिया है। प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार होटल व गेस्ट हाउस में रहने वाले लोगों की जानकारी जल्द से जल्द मालिक की तरफ से दी जाएगी। जारी किए http://admser.chd.nic.in/visitregis/Visitorinst.aspx लिंक पर क्लिक करना होगा।
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होटल मालिकों को अपने गेस्ट के ठहरने संबंधी सभी जानकारियां देनी होंगी। इसमें गेस्ट के आवास का प्रकार जैसे धर्मशाला, होटल, प्राइवेट व सरकार गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट आदि क्या है, इसकी जानकारी देनी होगी। व्यक्ति किस राज्य से पहुंचे हैं और चंडीगढ़ में कहां ठहरे हैं, यह भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा गाड़ी का नंबर और यात्रा की तारीख व सदस्यों का विवरण भी प्रशासन की वेबसाइट पर साझा करना होगा।
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गेस्ट को बताना होगा, क्या वह चंडीगढ़ में 72 घंटे से ज्यादा रहेंगे
गेस्ट हाउस आदि जगहों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बताना होगा कि क्या वह चंडीगढ़ में 72 घंटे से ज्यादा रहने वाला है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें 14 दिनों के लिए सेल्फ होम क्वारंटीन होना होगा। सभी तरह की जानकारी देने के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने बीते दिनों यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि ट्राइसिटी को छोड़कर अन्य जगहों से शहर आने वाले वह लोग जो 72 घंटे से ज्यादा के समय के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं, उन्हें 14 दिन तक सेल्फ होम क्वारंटीन में रहना होगा, जबकि हर व्यक्ति को अपनी जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी। बॉर्डर पर रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तभी शहर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा उन्हें लौटा दिया जाएगा। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बीते दिनों यह जानकारी दी थी कि गुरुवार और शुक्रवार को चंडीगढ़ में 10 हजार के करीब लोग अन्य राज्यों से दाखिल हुए हैं।