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सख्त हुआ ये नियम, अब गाड़ी चलाना हो जाएगा मुश्किल
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 23 Mar 2017 09:31 AM IST
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ट्रैफिक
- फोटो : KaushalendraSingh/AmarUjala
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सड़कों पर बढ़ रहे ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के चलते केंद्र सरकार जल्द ही नया नियम ला सकती है। इस नियम के तहत किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब इसके लिए एनओसी ली जाएगी। अब लोगों को गाड़ी और टू व्हीलर के रजिस्ट्रेशन लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग से एनओसी लेनी होगी।
यह आदेश चंडीगढ़ डीसी अजीत बाला जी जोशी ने जारी किए हैं। टैक्स बचाने के चक्कर में लोग पंजाब , हरियाणा और यूपी सहित अन्य जगहों से गाड़ियों की खरीदारी करते हैं। इसी कारण यह फैसला लिया गया है।
रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) कैप्टन करनैल सिंह ने बताया कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए यह नियम बनाए गए है। हर दिन 150 गाड़ी, 70 टू व्हीलर्स और 60 व्हीकल्स का ट्रांसफर करवाया जाता है। यह फैसला टैक्स भरने को देखते हुए लिया गया है।
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यह आदेश चंडीगढ़ डीसी अजीत बाला जी जोशी ने जारी किए हैं। टैक्स बचाने के चक्कर में लोग पंजाब , हरियाणा और यूपी सहित अन्य जगहों से गाड़ियों की खरीदारी करते हैं। इसी कारण यह फैसला लिया गया है।
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रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) कैप्टन करनैल सिंह ने बताया कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए यह नियम बनाए गए है। हर दिन 150 गाड़ी, 70 टू व्हीलर्स और 60 व्हीकल्स का ट्रांसफर करवाया जाता है। यह फैसला टैक्स भरने को देखते हुए लिया गया है।
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