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Haryana: लड़की ने दायर की याचिका, कहा- मुझसे दूर रही तो मर जाएगी प्रेमिका, हाईकोर्ट ने कहा बेहद गंभीर मामला

Thu, 28 Dec 2023 12:54 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 28 Dec 2023 12:54 AM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पुलिस को याची की प्रेमिका को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

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Girl appealed to the High Court to save her girlfriend
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आपस में प्रेम करने वाली दो युवतियों में एक ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी प्रेमिका की जान को खतरा बताते हुए उसकी रक्षा के लिए गुहार लगाई है। याची की मां और प्रेमिका के बीच बातचीत को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना है और चंडीमंदिर पुलिस को अगली सुनवाई पर याची की प्रेमिका को पेश करने का आदेश दिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए युवती ने बताया कि वह पंचकूला में अपने पड़ोस में रहने वाली युवती से प्यार करती है। इस बारे में जब उस युवती के परिजनों को पता चला तो उन्होंने याची व अपनी बेटी को अलग करने का प्रयास आरंभ कर दिया। इसके बाद याची अपनी साथी के साथ दिल्ली चली गई थी। बाद में याची को पता चला कि उसकी प्रेमिका के परिजनों ने बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस को दी है।
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इस जानकारी पर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचीं और बयान दर्ज करवाने की बात कही। याची ने बताया कि इस पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से निकलते ही दोनों को पुलिस वाहन में वापस थाने लेकर आए। थाने में दोनों को पुलिस ने बहुत मारा, वहां पर याची की प्रेमिका के परिजन मौजूद थे। इसके बाद उसके परिजन याची की प्रेमिका को अपने साथ ले गए। इसके बाद याची ने इस घटना और पुलिस की प्रताड़ना के चलते जहर खा लिया था।
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याची ने बताया कि उसकी प्रेमिका को उसके परिजन उत्तर प्रदेश के लेकर गए हैं। उसकी प्रेमिका ने छिपकर याची की मां को फोन किया था और पूरी बात की जानकारी दी थी। कॉल के दौरान याची की प्रेमिका ने बताया कि उसके साथ जबरन कुछ भी हो सकता है। अगर वह याची से दूर रही तो मर जाएगी। हाईकोर्ट के समक्ष याची ने अपनी प्रेमिका की अवैध कस्टडी का मामला रखा। हाईकोर्ट ने तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पुलिस को याची की प्रेमिका को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

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