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Punjab: जालंधर में 63 किलो अफीम के साथ चार काबू, मणिपुर से लाई गई थी खेप, विशेष बॉक्स में छिपा रखी थी

Thu, 04 Jan 2024 09:29 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 04 Jan 2024 09:29 PM IST
सार

पंजाब की जालंधर पुलिस ने अंतरराज्यीय अफीम तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 63 किलो की अफीम के साथ चार तस्करों को दबोचा है। आरोपी यह खेप मणिपुर से लेकर आए थे। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में विशेष बॉक्स बनाकर खेप को छिपाया गया था। 

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Four smugglers caught with 63 kg opium in Jalandhar
Jalandhar News: - फोटो : PunjabDGP

विस्तार

जालंधर के थाना गोराया पुलिस ने मणिपुर की राजधानी इंफाल से नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर 63 किलोग्राम अफीम समेत चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से दो ट्रक व ट्रैक्टर ट्रॉली मिली है। इसमें बॉक्स बनाकर अफीम छिपाई गई थी। पुलिस ने इस केस में पंजाब में पहली बार संशोधित कानून की धारा 31-ए लगाई है। इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। यह धारा हाल ही एनडीपीएस कानून में संशोधन के बाद शामिल की गई है। यह धारा उस केस में लगाई जाती है, जिसमें तस्कर सजा पूरी कर जेल से बाहर लौटता है तो फिर से तस्करी के धंधे में लिप्त हो जाता है।

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एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर (ग्रामीण) ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत एसपी मनप्रीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में नशे के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। मुख्य अधिकारी पुलिस स्टेशन गोराया के नेतृत्व में चार नशा तस्करों को पुलिस टीम ने 63 किलोग्राम अफीम के साथ काबू किया, जो दो ट्रक और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में इंफाल से अफीम लेकर आ रहे थे।
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पत्रकारवार्ता में एसएसपी भुल्लर व एसपी मनप्रीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि टीम ने कमालपुर गेट मेन जीटी रोड फिल्लौर से फगवाड़ा की ओर नाकाबंदी की थी। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मुखबिर ने मोबाइल फोन पर सूचना दी थी। आरोपियों में गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी निवासी गांव गिद्दी थाना दोराहा जिला लुधियाना, जरनैल सिंह, हरमोहन सिंह उर्फ मोहना निवासी गांव मनकी थाना समराला जिला लुधियाना और जगजीत सिंह उर्फ जीता निवासी ग्राम गिद्दी थाना दोराहा जिला लुधियाना शामिल हैं।

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चाय पत्ती के साथ ला रहे थे खेप

आरोपी इंफाल (मणिपुर) से चाय पत्ती के साथ अफीम की खेप ला रहे थे। आरोपियों ने ट्रॉली के दोनों टायरों के बीच बॉक्स में अफीम की खेप छिपा रखी थी। वे इसे अमृतसर के तस्करों को देने जा रहे थे। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि एक ट्रक से 10 किलोग्राम, दूसरे ट्रक से 20 किलोग्राम बरामद हुई। यह अफीम तेल टैंकर के नीचे बॉक्स बनाकर छिपाई गई थी। इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले हिस्से में बने विशेष बॉक्स से 33 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। जगजीत सिंह उर्फ जीता एक कुख्यात तस्कर है। उसको 2012 में गिरफ्तार किया गया था। वह चार साल की सजा काट चुका है और जेल से रिहा होने के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है।

संशोधित कानून में फांसी की सजा का प्रावधान

एसएसपी भुल्लर व एसपी मनप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने इस केस में पहली बार 18(सी) 25-31 ए धारा लगाई गई है। इस धारा के तहत फांसी की सजा प्रावधान है। अगर कोई सजायाफ्ता तस्कर जेल से बाहर आकर तस्करी करता है तो उसके खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल किया जाएगा। एसएसपी भुल्लर का कहना है कि इस धारा के इस्तेमाल से उन तस्करों पर लगाम लगेगी जो बार-बार तस्करी के केसों में पकड़े जाते हैं।

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