Punjab: कोटकपूरा गोलीकांड में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल कोर्ट में तलब, 23 मार्च को होना होगा पेश
कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एसआईटी ने 24 फरवरी को फरीदकोट अदालत में सात हजार पेज की चार्जशीट पेश की थी। इस चार्जशीट में बादल पिता-पुत्र और पूर्व डीजीपी सैनी समेत तत्कालीन आईजी परमराज उमरानंगल, एसएसपी मोगा चरनजीत शर्मा समेत कई का नाम शामिल था।
विस्तार
फरीदकोट की अदालत ने साल 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को तलब किया है। उन्हें 23 मार्च को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इनके अलावा तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और पांच अन्य पुलिस अफसरों को भी नोटिस जारी किया गया है। इनमें तत्कालीन आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल, एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान व तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह भी शामिल हैं। इन सभी पर इरादा-ए-कत्ल, आपराधिक साजिश रचने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट ने यह आदेश एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी की ओर से 24 फरवरी को पेश सात हजार पन्नों की चार्जशीट पर सुनवाई के बाद सोमवार को दिया।
यह है मामला
12 अक्टूबर, 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरुग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की बेअदबी की घटना के बाद कोटकपूरा व बहिबल कलां में चल रहे प्रदर्शनों को पुलिस ने 14 अक्तूबर को बल प्रयोग कर खत्म करवाया था। बहिबल कलां गोलीकांड में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी, जबकि कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चार्जशीट किया था।