गायक विशाल डडलानी और तहसीन पूनावाला पर 10-10 लाख का जुर्माना, ये है पूरा मामला
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हरियाणा विधान सभा में जैन मुनि के वर्ष 2016 में में हुए प्रवचनों पर टिप्पणी करने के मामले में फंसे संगीत निर्देशक और गायक विशाल डडलानी और कांग्रेसी कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पर 10-10 लाख जुर्माना लगाते हुए उन पर दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि इन दोनों को राहत जरूर दी गई है लेकिन अपने ट्वीट्स के जरिये दोनों ने जैन समुदाय की भावनाओं को आहत किया है ऐसे में दोनों पर जुर्माना लगाया जाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि विशाल डडलानी ने इन ट्वीट्स के बाद जैन मुनि तरुण सागर से उनके आश्रम जाकर माफी मांग ली थी और मुनि ने भी विशाल डडलानी को माफ कर दिया था।
इसके बाद से भी जैन समुदाय के किसी भी व्यक्ति ने विशाल डडलानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की है। सरकार ने भी दोनों आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में एक शिकायत जो पिछले ढाई साल से लंबित है उस पर अब केस चलाने की जरूरत नहीं है। जैन मुनि अपने जीवित रहते ही दोनों को माफ कर चुके हैं ऐसे में दोनों पर जुर्माना लगा इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जा सकती है।
जुर्माने की राशि का ये होगा इस्तेमाल
जस्टिस अरविंद सांगवान ने दोनों के खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के बदले जुर्माने में से पांच-पांच लाख रुपये पीजीआई के गरीब मरीजों के फंड में देने और पांच-पांच लाख दिवंगत जैन मुनि तरुण सागर के तरुण सागर क्रांति ट्रस्ट के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
यह था मामला
गौरतलब है की विशाल डडलानी और तहसीन पूनावाला ने 26 अगस्त 2016 को हरियाणा विधानसभा में जैन मुनि तरुण सागर के प्रवचन करवाये जाने पर टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ अंबाला निवासी पुनीत अरोड़ा ने विशाल डडलानी व तहसीन पूनावाला के खिलाफ अंबाला कैंट पुलिस थाने में शिकायत दी थी। इस शिकायत के आधार पर ही दोनों पर एफआईआर दर्ज हुई थी।