फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Fine of Rs 10,000 imposed on Additional Director of MSME Department.

Chandigarh News: एमएसएमई विभाग के अतिरिक्त निदेशक पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 24 Jul 2024 06:21 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2024 06:21 PM IST
विज्ञापन
Fine of Rs 10,000 imposed on Additional Director of MSME Department.
आयोग ने सब्सिडी से संबंधित शिकायत पर लिया संज्ञान
विज्ञापन

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग पंचकूला में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक शशिकांत पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह जुर्माना आवेदक को सब्सिडी देरी से जारी करने और अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने के कारण लगाया गया है।

शिकायतकर्ता विपिन सरदाना ने टेस्टिंग इक्विपमेंट अस्सिटेंट की सब्सिडी जारी न करने से संबंधित शिकायत 25 जुलाई 2023 को एमएसएमई विभाग पंचकूला में दी थी। विभाग की ओर से आवेदन पर बैंक खाता संबंधित जानकारी के विवरण को अपलोड करने की टिप्पणी दी गई। इसके बाद आवेदक की ओर से 25 सितंबर 2023 को सभी जरूरी दस्तावेज पूरे किए गए। आयोग ने जांच में पाया कि सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बावजूद विभाग की ओर से चार जनवरी 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में साफ जाहिर है कि विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक शशिकांत की ओर से इस मामले को रोके रखने का कोई उचित कारण नहीं है और उन्होंने अपने कार्य में ढिलाई बरती। आयोग ने एमएसएमई विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक शशिकांत पर इस मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो उनके जुलाई माह के वेतन से काटा जाएगा। इसमें से पांच हजार रुपये आवेदक को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे और पांच हजार रुपये राज्य खजाना में जमा करवाकर रसीद सहित आयोग को सूचित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed