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Chandigarh News: रिश्वत लेने के मामले में कालका थाने की महिला हेड कांस्टेबल दोषी करार, सजा पर फैसला 30 को

Fri, 27 Oct 2023 01:54 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Oct 2023 01:54 AM IST
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Female head constable of Kalka police station found guilty in bribery case, decision on punishment on 30th
चंडीगढ़। सीबीआई की विशेष अदालत ने दस हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पकड़ी गई हरियाणा पुलिस की हेड कांस्टेबल को दोषी करार दिया है। दोषी महिला पुलिसकर्मी की पहचान कालका पुलिस थाने में तैनात रही हेड कांस्टेबल रितु बाला के रूप में हुई है। अदालत दोषी महिला हेड कांस्टेबल को 30 अक्तूबर को सजा पर फैसला सुनाएगी। दोषी महिला को सीबीआई ने सितंबर 2016 में देह व्यापार के मामले को रफा दफा करने के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-7 के तहत केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था।
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क्या था मामला
दर्ज मामले के अनुसार पिंजौर के रहने वाले अमरजीत ने दोषी करार दी गई महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ एक केस में रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को बताया कि उसकी पत्नी के खिलाफ पंचकूला जिले के कालका थाने में किसी युवती ने देह व्यापार का धंधा कराने की झूठी शिकायत दी थी। इस शिकायत पर आरोपी महिला हेड कांस्टेबल ने उसकी पत्नी से कहा कि वह शिकायत को रफा-दफा करा देगी, लेकिन इसके लिए उसे 10 हजार रुपये देने होंगे। शिकायत पर प्रारंभिक पड़ताल के बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर मनीमाजरा स्थित हाउसिंग बोर्ड के पास आरोपी हेड कांस्टेबल रितु को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
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