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Chandigarh News: महिला ड्रग तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना
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चंडीगढ़। नशा तस्करी के मामले में जिला अदालत ने दोषी महिला पूजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2020 का है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में महिला पूजा को रोका था। तलाशी के दौरान उसके पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पूजा को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी महिला को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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मामला वर्ष 2020 का है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में महिला पूजा को रोका था। तलाशी के दौरान उसके पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पूजा को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी महिला को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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