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Punjab News: पूर्व विधायक किक्की ढिल्लों के खिलाफ आरोप तय, अगली सुनवाई में गवाह पेश करने का आदेश
Fri, 24 Nov 2023 05:37 PM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 24 Nov 2023 05:37 PM IST
सार
विजिलेंस ब्यूरो ने एक शिकायत पर जांच के बाद इसी साल मई माह में पूर्व विधायक किक्की ढिल्लों को आय से 245 गुना अधिक खर्च करने के मामले में गिरफ्तार किया था और करीब तीन माह तक जेल में रहने के बाद पूर्व विधायक को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
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पूर्व कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने आय से अधिक संपति मामले में कांग्रेस नेता व फरीदकोट के पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस केस में पूर्व विधायक के साथी व दोनों सह आरोपियों गुरसेवक सिंह व राजविंदर सिंह पर भी आरोप तय किए हैं। केस की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।
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जानकारी के अनुसार विजिलेंस ब्यूरो ने एक शिकायत पर जांच के बाद इसी साल मई माह में पूर्व विधायक किक्की ढिल्लों को अपनी आय से 245 गुना अधिक खर्च करने के मामले में गिरफ्तार किया था और करीब तीन माह तक जेल में रहने के बाद पूर्व विधायक को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसी केस में विजिलेंस ने उनके साथियों गुरसेवक सिंह व राजविंदर सिंह को भी नामजद किया है। आरोप है कि पूर्व विधायक ने इन दोनों के नाम पर बेनामी संपत्ति बनाई है।
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हालांकि दोनों को विजिलेंस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। बाद में दोनों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। विजिलेंस ने पूर्व विधायक समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर शुक्रवार को आरोप तय करने को लेकर बहस हुई। पूर्व विधायक के वकील सतिंदर सिंह लाडी ने बताया कि आरोप तय करने के बाद जिला अदालत ने अगली सुनवाई पर गवाह पेश करने का आदेश दिया है।
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