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गाड़ी या टू व्हीलर के लिए फैंसी नंबर खरीदना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं, नीलामी में हिस्सा लें

Sun, 02 Jun 2019 11:37 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sun, 02 Jun 2019 11:37 AM IST
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Fancy Numbers Auction by RLA Chandigarh
गाड़ी नंबर की नीलामी - फोटो : demo pics
अपने वाहन के लिए यदि आप भी फैंसी नंबर की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चंडीगढ़ रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) फैंसी नंबरों की नीलामी करने जा रहा है। इसमें नई सीरीज एच 01 बीएक्स के साथ पुरानी सीरीज सीएच 01 बीयू, सीएच 01 बीवी, सीएच 01 बीटी, सीएच 01 बीएस की री-ऑक्शन शामिल है।
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ऐसे में आप के पास मौका है कि ऑक्शन के लिए आवेदन करके अपने मन पसंद नंबर को प्राप्त करें। इच्छुक आवेदक 3 जून से 8 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले 9 से 11 जून की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होने वाली ई-ऑक्शन के दौरान अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगा सकेंगे।
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ऑक्शन के लिए इन साइट पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन
फैंसी नंबर के इच्छुक वाहन मालिकों को चंडीगढ़ ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, नेशनल ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदनकर्ता को एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर (यूएएन) मिलेगा।
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केवल चंडीगढ़ के रहने वाले ही कर सकते हैं आवेदन

आरएलए अथॉरिटी की ओर से साफ किया गया है कि इस ऑक्शन में वही हिस्सा ले सकता है, जिसने वाहन चंडीगढ़ के पते पर खरीदा हो। पंचकूला, मोहाली या किसी अन्य जगह से वाहन खरीदने वाला इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। इसमें नंबरों की कैटेगरी के हिसाब से रिजर्व प्राइज तय किया गया है। इससे कम प्राइज पर कोई नंबर अलॉट नहीं होगा। आवेदनकर्ता को ई-ऑक्शन में शामिल होने के लिए फार्म नंबर 21ए अपना यूआईडी यानी आधार कार्ड और चंडीगढ़ का एड्रेस प्रूफ देना होगा।

रजिस्ट्रेशन के बाद कहां और कैसे जमा होगी फीस
आरएल की ओर से बताई गई उक्त दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर होने के बाद वाहन के मालिक ई-ऑक्शन के लिए तय की गई रजिस्ट्रेशन फीस और अपने पसंद के नंबर के लिए तय की गई रिजर्व प्राइज सेक्टर-17 स्थित आरएलए दफ्तर में जमा कराएं। आवेदक इस फीस को आरएलए यूटी चंडीगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा कर सकते हैं। किस नंबर के लिए क्या रिजर्व प्राइज रखी गई है, इसकी जानकारी आरएलए की ओर से बाकायदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है।
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